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आखिर क्यों पिछले कई महीने से निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है? इस सवाल के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायमूर्ति भड़के एमसीडी और दिल्ली सरकार पर।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को 4 सप्ताह के भीतर शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दे दिया है।
उधर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश वकीलों ने पीठ को बताया कि इस समस्या का हल निकाला जा रहा है ताकि कर्मचारियों को नियमित तौर पर वेतन मिले।
सरकार और निगम ने न्यायालय से इसके लिए समुचित समय देने की मांग की जिसके बाद न्यायालय की ओर से यह आदेश पारित किया गया कि 4 हफ्ते के भीतर सभी निगमकर्मियों को उनकी बकाया वेतन की राशि भुगतान कर दी जाए