बजाते रहो भारत न्यूज़
नई दिल्ली 16 मार्च
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की अरविंद केजरीवाल को आज ई.डी. के सम्मन की अवेहलना के मामले में न्यायलय में दायर धारा 174 की याचिका में जमानत लेनी पड़ी जिसका मतलब है की केजरीवाल का पेश होना जरूरी था और अब ई.डी. के अगले सम्मन पर पेश होना जरूरी होगा।
ई.डी. सम्मन अवेहलना मामले में जमानत लेना दर्शाता है की उन्हे पेश होना अनिवार्य था और उन्होने पेश ना हो कर गलत किया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे सम्मन गैरकानूनी है पर आज उनके जमानत लेने से स्थापित हो गया की सम्मन संवैधानिक रूप कानूनी रूप से सही थे।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है न्यायालय के विस्तृत निर्णय से स्थिती और साफ होगी पर प्रथम दृषटा यह तय है की अरविंद केजरीवाल को ई.डी. के नौवें सम्मन के सामने पेश होना होगा, शराब घोटाले की जांच में शामिल होना होगा।