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भाजपा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम महापौर के स्थाई समिति चुनाव पुनः कराने के निर्णय पर रोक लगाई
दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा नगर निगम महापौर सुश्री शैली ओबरॉय द्वारा नगर निगम की स्थाई समिति का चुनाव पुनः कराने की घोषणा के क्रियान्वयन पर रोक लगाये जाने का स्वागत किया है।
महापौर द्वारा कल देर शाम आगामी 27 फरवरी को पुनः स्थाई समिति चुनाव की घोषणा की गई थी जिसके विरूद्ध भाजपा की दो वरिष्ठ निगम पार्षद कमलजीत सहरावत एवं शिखा राय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया जिस पर माननीय न्यायालय ने आज दोपहर सुनवाई कर महापौर के पुनः चुनाव के निर्णय पर रोक लगा कर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है।
कमलजीत सहरावत एवं शिखा राय ने कहा है माननीय न्यायलय का यह पहला प्रारम्भिक निर्णय आया है जिसने सच को स्थापित करने मे हमारी मदद की है और हम न्यायालय के आभारी है।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को मनमाने ढंग से विधायिका एवं प्रशासन चलाने की आदत है और उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक एतिहासिक निर्णय है जिसने आम आदमी पार्टी के मनमानी निरंकुशता से नगर निगम को चलाने के प्रयास पर रोक लगी है।
कमलजीत सहरावत एवं शिखा राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह समझना होगा की वह दिल्ली सरकार की तरह नगर निगम को मनमाने ढंग से नही चला पायेंगे, यहाँ उन्हे बड़े सबल विपक्ष को जवाब देना होगा।